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- 8 June 2025,
- (अपडेटेड 8 जून 2025, 05:45 PM)
NGT के आदेशों के अनुसार पेड़ों की जड़ों के पास टाइल या कंक्रीट वर्क करना पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि इससे न केवल पेड़ों की प्राकृतिक वृद्धि बाधित होती है, बल्कि उनकी ऑक्सीजन व जल ग्रहण क्षमता भी प्रभावित होती है.
नोएडा के सेक्टर 137 स्थित फेलिक्स हॉस्पिटल के पास खुले स्थानों और पेड़ों के चारों ओर किए जा रहे अवैध टाइल वर्क पर आखिरकार रोक लगा दी गई है. यह कार्रवाई जाने-माने पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत टोंगड़ की तत्परता और शिकायत के बाद संभव हो सकी, जिन्होंने इस कार्य को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के स्पष्ट आदेशों का उल्लंघन बताया था.
विक्रांत टोंगड़ को जैसे ही इस अवैध निर्माण की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत मौके पर पहुँचकर स्थिति का जायजा लिया और नोएडा अथॉरिटी व वन विभाग को लिखित शिकायत सौंपी. उनके संज्ञान में लाने के बाद वन विभाग की टीम तुरंत हरकत में आई, मौके का निरीक्षण किया और टाइल वर्क पर तत्काल रोक लगा दी.

वन विभाग ने न केवल कार्य रुकवाया, बल्कि नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए जुर्माने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. अधिकारी इस प्रकार की हरकतों को पर्यावरण के लिए खतरा मानते हुए सख्त कदम उठाने की बात कर रहे हैं.
ज्ञात हो कि NGT के आदेशों के अनुसार पेड़ों की जड़ों के पास टाइल या कंक्रीट वर्क करना पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि इससे न केवल पेड़ों की प्राकृतिक वृद्धि बाधित होती है, बल्कि उनकी ऑक्सीजन व जल ग्रहण क्षमता भी प्रभावित होती है.
विक्रांत टोंगड़ ने इस अवसर पर सभी नागरिकों से अपील की है कि “पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है. जब भी कहीं इस प्रकार की गतिविधि दिखे, तुरंत संबंधित विभागों को सूचित करें और प्रकृति की रक्षा में भागीदार बनें.”