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- 1 September 2024,
- (अपडेटेड 1 सितंबर 2024, 05:29 PM)
सोसायटी के लाखों लोगों की परेशानी को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने फैसला किया है कि लिफ्ट खराब होने पर मेंटेनेंस एजेंसी और जिम्मेदार लोगों पर सीधे एफआईआर दर्ज होगी.
गौतमबुद्ध नगर में आए दिन सोसायटियों में लिफ्ट खराब होने की खबरें आती रहती हैं, जिसके चलते कई बार हादसे तक हो चुके हैं. सोसायटी निवासी प्रशासन से लेकर शासन तक से मदद की गुहार लगा चुके थे. इसको लेकर यूपी सरकार लिफ्ट एक्ट भी लेकर आई. हालांकि उसका कोई खास प्रभाव जिले के बिल्डरों पर नजर नहीं आया. लेकिन अब गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी ने सख्त एक्शन का मूड बना लिया है.
दरअसल, सोसायटी के लाखों लोगों की परेशानी को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने फैसला किया है कि लिफ्ट खराब होने पर मेंटेनेंस एजेंसी और जिम्मेदार लोगों पर सीधे एफआईआर दर्ज होगी. शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट मेंटेनेंस न होने से होने वाले हादसों को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत प्रवर्तन कार्रवाई के आदेश दिए.
डीएम के फैसले से सोसायटी के लोगों में खुशी
डीएम के फैसले के बाद सोसायटियों में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है. लोगों का कहना है कि इस तरह के सख्त कदम उठाए जाने के बाद शायद बिल्डर अपनी मनमानी और लूट से बाज आ जाएं. बिल्डर निवासियों से मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपये महीना वसूलने के बाद भी कोई मेंटेनेंस का काम नहीं कराते.
सेक्टर-137 स्थित पारस टियेरा सोसायटी में रहने वाले अर्जुन सिंह का कहना है कि बिल्डरों की मनमानी किसी से छिपी नहीं है. आए दिन सोसायटी में लिफ्ट खराब रहती है और मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ वसूली हो रही है. पुलिस-प्रशासन को चाहिए कि मनमानी करने वाले बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई हो.
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